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मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने पर निर्वाचन आयोग की अहम बैठक, अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत होगा क्रियान्वयन

रायपुर। भारत के निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी समेत केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव, सीईओ UIDAI और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए।

बैठक में संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के तहत यह स्पष्ट किया गया कि मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और आधार कार्ड नागरिक की पहचान स्थापित करने में सहायक हो सकता है। इसी संदर्भ में, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया गया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) तथा सर्वोच्च न्यायालय के WP (Civil) संख्या 177/2023 के निर्णय के अनुरूप होगा।

इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए UIDAI और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच जल्द ही तकनीकी परामर्श शुरू होगा। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है।

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