Close Menu
The Bharat TimesThe Bharat Times
    What's Hot

    सिम्स अस्पताल परिसर में नशेड़ियों और सामाजिक तत्वों का आतंक; धनवंतरी स्टाफ आतंकित

    April 12, 2026

    तहसीलदार के सामने दो पक्षों में हुई जमकर जमकर मारपीट

    April 12, 2026

    दो आदतन गुंडे टांका और ब्लेड का आतंक

    April 12, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Sunday, April 12
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The Bharat TimesThe Bharat Times
    Demo
    • होम
    • मेरा शहर
    • छत्तीसगढ़
      • सारंगढ़ बिलाईगढ़
      • बलौदाबाजार
      • कोरबा
      • बिलासपुर
      • अंबिकापुर
      • रायपुर
    • मध्य प्रदेश
      • डिंडोरी
        • समनापुर
        • करंजिया
        • अमरपुर
        • सहपुरा
          • बजाग
        • मेंहदवानी
    • देश दुनिया
    • मनोरंजन
    • राजनीति
    • होम
    • मेरा शहर
    • छत्तीसगढ़
    • मध्य प्रदेश
    • देश दुनिया
    • मनोरंजन
    • राजनीति
    The Bharat TimesThe Bharat Times
    छत्तीसगढ़ HD MAHANTBy HD MAHANTDecember 5, 2023

    अस्पताल, स्कूल, बैंक आदि के 100 मीटर पर कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने किया ध्वनि प्रतिबंध

    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link


    जिले में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण आदेश 31 जनवरी 2024 तक प्रभावशील
    सारंगढ़-बिलाईगढ़, 05 दिसंबर 2023/ स्कूली बच्चों के पढ़ाई, शासकीय कायों में बाधा और बुजुर्ग, बीमार व्यक्तियों के सेहत को ध्यान में रखते हुए डॉ. फरिहा ऑलम सिद्दकी, जिला दण्डाधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने जिले में 31 जनवरी 2024 तक ध्वनि प्रदूषण अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रो, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिसर, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित है।
    छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-04 तथा ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका एवं नगर पंचायत की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में एवं अन्य क्षेत्र, जो नगरपालिका अथवा नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत आते है, में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध की हैं। जिले में नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत वैवाहिक कार्य, रैली-जूलूस, आम सभा, प्रचार माध्यमों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र के व्यस्ततम मार्गाे, चौराहों, हाट बाजार, सड़कों, गलियों, बस्तियों, मोहल्लों, कॉलोनियों में ऊंची आवाज पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। आये दिन त्यौहार सहित अन्य कार्यक्रमों के दौरान तेज आवाज में डी.जे.- ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के कारण अबाध रूप से होने वाले शोरगुल से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, दुर्बल, बीमार, वृद्धजनों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा इन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है साथ ही कार्यालयीन कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने आदेश में कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा. किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए अनुमति जिला मुख्यालय पर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी सारंगढ़ एवं अनुविभाग मुख्यालयों पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप तहसील मुख्यालयों में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तथा जहां उपरोक्त मुख्यालय न हों वहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित थाना प्रभारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रो, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिसर, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर धीमी गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी, इस प्रकार की अनुमति देने के पूर्व क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों, जन सुविधा एवं लोक शांति आदि का पूर्ण परीक्षण करके तथा अपने विवेक का समुचित प्रयोग करके ही लिखित अनुमति देंगे। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं दिनांक 31 जनवरी 2024 तक सम्पूर्ण सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में प्रभावशील रहेगा।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    HD MAHANT
    • Facebook
    • Instagram

    Editor in chief

    Related Posts

    सिम्स अस्पताल परिसर में नशेड़ियों और सामाजिक तत्वों का आतंक; धनवंतरी स्टाफ आतंकित

    April 12, 2026

    तहसीलदार के सामने दो पक्षों में हुई जमकर जमकर मारपीट

    April 12, 2026

    दो आदतन गुंडे टांका और ब्लेड का आतंक

    April 12, 2026

    11 अप्रैल जयंती पर विशेष – भारतीय सिनेमा के अमर स्वर व महान गायक कुंदन लाल सहगल

    April 12, 2026

    कोलड्रिंक फेक्ट्री में अमोनिया गैस की चपेट में आया मजदूर गंभीर रूप से झुलसा

    April 11, 2026

    बिलासपुर में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और “मॉल संस्कृति”

    April 11, 2026
    Editors Picks

    सिम्स अस्पताल परिसर में नशेड़ियों और सामाजिक तत्वों का आतंक; धनवंतरी स्टाफ आतंकित

    April 12, 2026

    तहसीलदार के सामने दो पक्षों में हुई जमकर जमकर मारपीट

    April 12, 2026

    दो आदतन गुंडे टांका और ब्लेड का आतंक

    April 12, 2026

    11 अप्रैल जयंती पर विशेष – भारतीय सिनेमा के अमर स्वर व महान गायक कुंदन लाल सहगल

    April 12, 2026
    About Us
    About Us

    एच. डी. महंत
    मुख्य संपादक

    📍 Official Address:
    Shop No. 2, Ground Floor, Gokul Apartment
    Near Shyam Nagar Chowk, Shyam Nagar, Telibandha
    Raipur, Chhattisgarh – 492013

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Udyam Registration
    Udyam Registration

    UDYAM-CG-33-0000933

    post calendar
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    © 2026 The Bharat Times. Designed by Nimble Technology.
    • About Us
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Terms & Conditions
    • Refund Policy
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.