छत्तीसगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

मोहर्रम पर 17 जुलाई को शराब दुकान बंद रहेगा

जिला दंडाधिकारी धर्मेश साहू ने जिले में शुष्क दिवस का दिया आदेश

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 15 जुलाई 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने मोहर्रम पर 17 जुलाई 2024 को शुष्क दिवस घोषित का आदेश जारी किया है। इस आदेश के पालन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमा में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल-1 घघ) दुकानों एवम मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता, सीएस 2 (ग- अहाता), सीएस 2 (ग- कंपोजिट अहाता), एफ एल 1 (ख- अहाता) को पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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