छत्तीसगढ़

शराब दुकानें 5 से 7 नवम्बर और 15 से 17 नवम्बर तक रहेगी बंद

धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षता पूर्व सम्पन्न कराने के उद्देश्य से शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने 5 नवम्बर से 7 नवम्बर तक प्रथम चरण के मतदान के तहत कांकेर एवं कोण्डागांव जिले की सीमा से लगे धमतरी जिले की देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट सिहावा एवं देशी/विदेशी मदिरा दुकान नगरी को बंद रखने शुष्क दिवस घोषित किया है।इसी तरह विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण के लिए मतदान की तिथि 17 नवम्बर को धमतरी जिले की विधानसभा क्षेत्र 56 सिहावा, 57 कुरूद एवं 58 धमतरी में चुनाव निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी देशी मदिरा दुकान/देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट/विदेशी मदिरा दुकान/प्रीमियम शॉप, एफ.एम.3, होटल बार/एफ.4(क) व्यवसायिक क्लब, मद्य भाण्डागार धमतरी को 15 नवम्बर से 17 नवम्बर तक बंद रखने शुष्क दिवस घोषित किया है।

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