सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने किया आदेश जारी: बिना अनुमति सभा, जुलूस आदि प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़ 20 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फरिहा आलम सिद्दीकी ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी की है, जिसके अंतर्गत बिना अनुमति सभा, जुलूस, रैली, वाहन में लाउडस्पीकर का उपयोग आदि प्रतिबंधित है, जिन पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, सभाओं में लाउडस्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की अनुमति देने के संबंध में एतद् द्वारा अधिकारियों को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी सारंगढ़, अनुविभाग मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप तहसील मुख्यालय में नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जा सकता है।

HD MAHANT

Editor

Related Articles

Back to top button