रायगढ़ में धारा 144 लागू:7 दिनों के अंदर हथियार जमा करने के निर्देश, बिना अनुमति न कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। रायगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन कराने सभी को आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
कौन हथियार रख सकेगा और कौन नहीं ?
- रायगढ़ में कोई भी शख्स घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती) लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा।
- यह आदेश शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है।
- यह आदेश उन लोगों पर भी लागू नहीं होगा, जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था और विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं।
- जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा।
- न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।
उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति पर होगी दण्डात्मक
नियमों का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है। इसलिए समय की कमी के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
7 दिनों के अंदर थाने में जमा करने होंगे हथियार
लाइसेंसी हथियारों को पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे चुनावी प्रक्रिया के दौरान भय और आतंक का वातावरण न हो। हथियारों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे।