मध्य प्रदेशडिंडोरी

पत्‍थर से मारकर हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 66/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 42/2023 के आरोपी रामनाथ सिंह पिता सूर‍तसिंह मार्को उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम मोहनझिर चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिण्‍डौरी को पत्‍थर से मारकर हत्‍या कारित करने के मामले में न्‍यायालय सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी, जिला डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्‍ड, से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।

 

घटना का संक्षिप्‍त विवरण –

घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर बताया कि, मैं ग्राम जमगांव में रहता हूँ मेरी बड़ी बहन अपने पति रामनाथ सिंह मार्को और बच्चों के साथ लगभग 15 साल से भोपाल में रहकर मजदूरी करती थी । मेरे बुलवाने पर मेरी बहन और जीजा रामनाथ सिंह आये हुए थे । दिनांक- 03/03/23 को मेरे गांव के लड़के का जन्मदिन था तो मैं अपनी पत्नि के साथ शाम के समय जन्मदिन में शामिल होने गया था कुछ देर बाद मेरी बहन व जीजा रामनाथ भी आये थे और डी.जे.में नाच रहे थे कुछ देर नाचने के बाद जीजा रामनाथ बहन को गुस्से में पकड़कर घर ले गया था जिनके पीछे मेरी पत्नि भी घर गई थी थोड़ी देर बाद मेरी पत्नि दौंड़ते हुये मेरे पास आकर बताई कि जीजा रामनाथ सिलोटी पत्थर से बहन को मारपीट कर रहा है, तब मैं तुरंत पत्नि के साथ घर गया तो देखा कि जीजा रामनाथ सिलोटी पत्थर से बहन को मारकर दरवाजे से भाग गया। बहन घर के पीछे के दरवाजे के पास खून से लथपथ पडी थी पूछने पर बताई कि शक सुबा के कारण तुम्हारा जीजा मुझे सिलोटी पत्थर से मारा है मुझे बचा लो जल्दी अस्पताल ले चलो तब मैं देखा जीजा के सिलोटी पत्थर से मारने के कारण बहन के कान,मुंह, नाक से खून निकल रहा था और हाथ की चूंडी टूटने से दाहिने हाथ में कटने से खून निकल रहा था और बहन बेहोश हो गई थी। तब मैं 108 एम्बूलेंस को फोन लगाकर बुलाया और बहन को शहपुरा अस्पताल लाया था जहां डाक्टर ने बहन को चैक कर बताया कि बहन शिववती खतम हो गई है। मेरे जीजा रामनाथ ने शक सुबा के कारण मेरी बहन को सिलोटी पत्थर से मारकर हत्या कर दी है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाये । उक्‍त मामले में थाना शाहपुर द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

 

 

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