सारंगढ़ बिलाईगढ़

शमशान घाट पर कब्जा,, मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे लोग,, नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से बनाया जा रहा है व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स,,,,,अधिकारी भी है मैं

भटगांव – नगर भटगांव के शमशान घाट पर आपत्तिजनक व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण के विवादगस्त भूमि आवंटन मामले पर माननीय जिलाधीश जिला प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी का नगर पंचायत परिषद भटगांव के मनमाने पूर्ण रवैये तथा विवादित कार्यशैली को बढ़ावा देते हुये मौखिक आदेश जारी करने तथा आदेश का हवाला देते तहसीलदार भटगांव द्वारा अग्रीम अधिपत्य नगर पंचायत को प्रदाय करने का मामला सामने आया है। जिस गोपनीय तरीके से किये कार्यवाही का भटगांव के किसी भी आम नागरिक को खबर तक नहीं है। भडकाऊ पूर्ण कार्यवाही व मरघट में व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण प्रारंभ किये जाने से नगर का माहौल आकोश पूर्ण हो गया है। भटगांव के जागरूक नागरिकों ने नगर पंचायत भटगांव के अधिकृत ठेकेदार के द्वारा मरघट में व्यावसायिक परिषर निर्माण कार्य को रोकने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ तहसीलदार तहसील भटगाव व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है।

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विदित हो कि नगर पंचायत क्षेत्र भटगाव के शासकीय अभिलेख / राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 1027/ 2 रकबा 0. 101 हेक्टर शासकीय भूमि तथा निस्तार प्रायोजन के लिये मरघट भूमि के रूप में दर्ज है तथा खसरा नंबर 1927/1 रकबा 0.086 हेक्टर शासकीय स्वामित्व की भूमि होकर निस्तार पत्रक एवं राजस्व अभिलेख में गोठान के रूप में दर्ज रहा है। खसरा नंबर 1927 /2 का उपयोग मरघट के रूप में तथा खसरा नंबर 1927/1, की भूमि का उपयोग नगर वासियों के द्वारा पिछले 100 वर्षो से अधिक समय से गोठान के रूप में सार्वजनिक तौर पर किया जा रहा । शमशान के भूमि से लगा हुआ खसरा नंबर 1927/1 गोठान की भूमि है जिसका भी उपयोग शवदाह के समय तथा वार्षिक श्राद्ध एवं मृतक क्रियाकर्म के समय ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता है। जिसमे ग्राम पंचायत कार्यकाल से नगर पंचायत कार्यकाल के 2007-2008 तक मे शवदाह संस्कार के लिये शेड तथा लोगों के बैठने व वार्षिक श्राद्ध आदि के लिये बैठने का भवन इसी भूमि में निर्माण कराया गया था। जिसे एक वर्ष पूर्व नये निर्माण कराने के नाम पर ढहा दिया गया जिस पर बड़ा हंगामा हुआ था । किन्तु लोगो को नये निर्माण का ठेका हो जाने का प्रमाण दिखाकर शांत किया गया था। इसी दोनो भूमि के पास ही खसरा नंबर 1935 / 2 जायसवाल समाज की भूमि है जिसका उपयोग शवदाह प्रायोजन के लिए सामाजिक तौर पर पिछले 30-35 वर्षो से करते आ रहे है । उपरोक्त मरघट भूमि में ग्रामवासियों के अनेको व्यक्तियो के पूर्वजो के सैकड़ो शव दफन किये गये है। व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण के आपत्ति कर्ताओं ने बताया कि इस स्थल पर भूमिगत पूर्वजो के शव के अस्थियां तथा उनके जेवरात आदि भी दफन किये गये है। जो अभी भी भूमिगत है । नगर पंचायत तथा राजस्व विभाग की कार्यवाही से भटगांव के आम नागरिको की मानसिक, धार्मिक, और आध्यात्मिक भावनायें आहत हुई है। नगर के नागरिको द्वारा पूर्व मे पुलिस प्रशासन को भी सूचना प्रेषित किया गया हैहै तथा बताया गया है कि यहां वार्ड नंबर 13 के मरघट भूमि की खोदाई कर तालाब मे शामिल किये जाने समय लगभग 20 वर्ष पूर्व 2 से 3 किलो सोना अस्थियां एवं अन्य सामाग्री निकला था। जिसे पुलिस प्रशासन ने जप्त किया था। वही स्थिति यहां की भी है। जिसकी लिखित सूचना पुलिस थाना भटगांव को भी दे दी गई है। आपत्तिकर्ताओ ने बताया कि परिषद् द्वारा आर्थिक लाभ लेने वास्ते नगर पंचायत परिषद् तथा राजस्व विभाग की मिलीभगत की अवैधानिक कार्यवाही संबंधी तहसीलदार भटगांव के न्यायालय में दिनांक 2-7-2020 को नगर पंचायत भटगांव के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आबंटित करने के लिए प्रकरण क्रमांक 202208212200023 /ब-121 वर्ष 2021-22 दर्ज कियाकिया गया है। जिसमे भटगांव के नगरवासियों के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें तहसीलदार के जांच के पश्चात् खसरा नंबर 1927/2 भूमि पर वर्षो से पुराना शमशान होना प्रमाणित स्वीकार कर इस भूमि मे आम जनता कि धार्मिक आस्था का होने, जनशांति भंग होने के संभावना एवं अति संवेदनशील मानते हुए नगर पंचायत भटगांव को आमंत्रित किया जाना उचित नहीं रहने के साथ अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ प्रेषित किया गया। तहसीलदार भटगांव के द्वारा राजस्व प्रकरण 202208212200023/ब-121 वर्ष 2021-22 भटगांव मे आदेश दिनांक 28-03-2023 के द्वारा कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के मौखिक निर्देश की पालन में नगर पंचायत भटगांव को ख. नं 1927/1 रकबा 0.089 हे का अग्रीम अधिपत्य शासन के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ/04-136/सात/01/06 दिनांक 10/08/2006 के विपरीत कार्य करते हुए नगर पंचायत भटगांव को दिया गया है। जो पूर्णतः अवैद्य मे शून्य आदेश है । तहसीलदार को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि उक्त भूमि के संबंध मे विवाद की स्थिति पूर्व से बनी हुई है। यह आदेश कलेक्टर, अनु विभागीय अधिकारी एवं नगर पंचायत से मिलीभगत कर दिया गया है। नगर पंचायत भटगांव को जारी अग्रीम अधिपत्य प्रमाण पत्र मे यह उल्लेख है कि कलेक्टर से प्राप्त मौखिक निर्देशानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक 7 की कंडिका 4-2 अंतर्गत नगर पंचायत भटगांव को भूमि का अग्रीम अधिपत्य निहित शर्तो एवं नियमों का पालन करने की शर्त पर दिया जाता है। दिये गये अग्रीम अधिपत्य मे किसी प्रकार की विवाद/

आपत्ति की स्थिति मे दिया गया अग्रीम अधिपत्य स्वमेव निरस्त माना जावेगा। नागरिकों की आपत्ति होने तथा विवादित भूमि होने मे अग्रीम अधिपत्य स्वमेव निरस्त योग्य है। नगर पंचायत भटगांव के निवासी तुलसीराम आदित्य, लकेश्वर राय, छोटेलाल केसरवानी, राजू केसरवानी, किशोर कुमार, डायमण्ड लाल, सुरेन्द्र केसरवानी, तुलसी देवांगन,रामनिवास जायसवाल, शैलेंद्र अगस्ति, पुनीराम बरभव,गिरजाशंकर साहू, प्रमोद शर्मा, गिरधारी देवांगन, आर. डी.साहू सर, कैलाश शर्मा, गोकुल जायसवाल, शशिपाल सिंह, भीमेश्वर आदित्य, हीराराम हिरवानी, रामलाल साहू एवं अन्य नागरिकों ने शासन प्रशासन से मांग किया है कि ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे शमशान भूमि की खोदाई एवं निर्माण कार्य पर शीघ्र रोक लगाये और भूमि आबंटन संबंधी अग्रीम अधिपत्य प्रमाण पत्र को निरस्त करें । नगर भटगांव जो एक वीर जमींदार का क्षेत्र रहा है । उसके नगर के वार्ड नं 1 मे स्थित स्थल के एक मात्र मरघट पर नये मुक्तिधाम निर्माण कराकर शांति व्यवस्था बनाये जाने का अनुरोध किया गया है।

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