छत्तीसगढ़

100 लीटर का अवैध महुआ शराब जब्त, आबकारी एक्ट में मामला दर्ज

रायगढ़। क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन को लेकर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा मुखबिर सक्रिय कर कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में सुबह थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर को मुखबिर से सूचना मिली कि मिलूपारा सीतापुर में चैतन राठिया नाम का व्यक्ति अपने घर आंगन में अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। तत्काल थाना प्रभारी ने देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुए स्टाफ को जाकर कार्यवाही का निर्देश दिया गया। तमनार पुलिस टीम द्वारा गवाहों को साथ लेकर शराब रेड के लिए चैतन राठिया के निवास पर पहुंची। चैतन राठिया द्वारा शराब बिक्री से साफ इंकार किया जिसे पुलिस टीम द्वारा कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी चैतन राठिया ने अवैध रूप से शराब बनाना और बिक्री करना स्वीकार किया।

जिसके कब्जे से शराब बनाने के पात्र तथा 20 और 10 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक डिब्बे और वाहन के टायर ट्यूब में भरकर रखा हुआ कुल 100 लीटर महुआ शराब कीमती ₹20000 का जप्त किया गया है। आरोपी आरोपी चैतन राठिया पिता स्व0 कमल सिंह राठिया उम्र 50 वर्ष सा0 मिलूपारा सीतापुर थाना तमनार पर थाना तमनार में धारा 34(2) 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, महिला प्रधान आरक्षक उषा रानी तिर्की, आरक्षक भीष्मदेव सागर और आरक्षक भानु प्रताप चंद्रा की सराहनीय भूमिका रही है।

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