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    The Bharat TimesThe Bharat Times
    छत्तीसगढ़ HD MAHANTBy HD MAHANTMay 8, 2024

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार का ड्यूटी के प्रति लापरवाह आरक्षकों पर चला अनुशासन का डंडा

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    अलग-अलग तीन प्रकरणों में एक महिला आरक्षक सहित 03 आरक्षकों को किया गया निलंबित

    लोकसभा चुनाव मतदान प्रक्रिया में शराब पीकर मतदाताओं से दुर्व्यवहार करने वाले आरक्षक को किया गया निलंबित

    पलारी नगर स्थित ढाबा में खाने का बिल देने का नाम पर ढाबा संचालक से मारपीट करने वाला आरक्षक निलंबित
    अति महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव-2024 मतदान ड्यूटी से अनुपस्थित महिला आरक्षक को किया निलंबित

    पूजा जयसवाल/बलौदा बाजार 08.05.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

    श्री सदानंद कुमार द्वारा ड्यूटी के प्रति लापरवाह एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले 03 आरक्षकों को निलंबित कर रक्षित केंद्र बलौदाबाजार सम्बद्ध किया* गया है। निलंबन अवधि में तीनों अपचारी आरक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा निलंबित आरक्षकों में लोकसभा चुनाव 2024 मतदान जैसे अति महत्वपूर्ण ड्यूटी में अनुपस्थित रहने वाली महिला आरक्षक सहित चुनाव में शराब पीकर मतदाताओं से दुर्व्यवहार करने वाला आरक्षक भी शामिल है। इसके साथ ही ढाबा संचालक से मारपीट करने वाले आरक्षक को भी निलंबित किया गया है।

    ● *आरक्षक लोमश साहू थाना पलारी किया गया निलंबित*- दिनांक 05.05.2024 के दोपहर 01:30 बजे थाना पलारी में पदस्थ आरक्षक लोमश साहू अन्य दो लोग महाराज ढाबा पलारी में खाना खाने गए थे, जहां संचालक भरत देवांगन द्वारा खाने का बिल ₹490 बताने पर *आरक्षक लोमश साहू द्वारा बिल का रकम देने से इनकार कर ढाबा संचालक को गाली गलौज कर मारपीट किया गया। इस प्रकार आरक्षक द्वारा खाने का बिल नहीं देना एवं एक आम नागरिक के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट कर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करते हुए पुलिस की छवि को धूमिल* किया गया। अतः आरक्षक क्र. 992 लोमश साहू थाना पलारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए रक्षित केंद्र बलौदाबाजार सम्बद्ध किया जाता है तथा प्रकरण में जांच हेतु श्री प्रणाली वैद्य रक्षित केंद्र बलौदाबाजार को प्राथमिक जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हुए, प्रकरण में जांच कर 07 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

    ● *आरक्षक छत्रपाल सिंह वर्मा थाना सुहेला को किया गया निलंबित*- आरक्षक छत्रपाल सिंह वर्मा थाना सुहेला का लोकसभा चुनाव 2024 विधानसभा क्षेत्र क्र. 46 भाटापारा के मतदान केंद्र क्र. 243 नया प्राथमिक शाला भवन राजपूर पुलिस चौकी करहीबाजार में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने एवं मतदान को सुरक्षित मतदान कराकर वापस लाने व ले-जाने हेतु ड्यूटी लगाया गया था। *मतदान जैसे अति महत्वपूर्ण ड्यूटी के दौरान आरक्षक छत्रपाल सिंह द्वारा शराब के नशे में मतदाताओं से दुर्व्यवहार कर आम जनता में पुलिस की छवि को धूमिल किया जाना पाया गया, जो उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित* करता है। अतः आरक्षक क्र. 473 छत्रपाल सिंह वर्मा थाना सुहेला को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए रक्षित केंद्र बलौदाबाजार सम्बद्ध किया गया है। प्रकरण में जांच हेतु श्रीमती उषा ठाकुर रक्षित निरीक्षक रक्षित केंद्र बलौदाबाजार को प्राथमिक जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए 07 दिवस के भीतर प्राथमिक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

    ● *महिला आरक्षक लखेश्वरी कुर्रे को किया गया निलंबित*- महिला आरक्षक लखेश्वरी कुर्रे का दिनांक 06.05.2024 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 03, जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र क्र. 44 सेक्टर क्र. 05 मतदान केंद्र क्र. 90 शुक्लाभाटा थाना सिटी कोतवाली में ड्यूटी लगाई गई थी, कि जोनल पेट्रोलिंग द्वारा मतदान केंद्र चेक करने पर *उक्त महिला आरक्षक मतदान केंद्र पर बिना किसी को सूचना दिए अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाई गई। तत्संबंधी सूचना पर्यवेक्षक प्रभारी अधिकारी श्रीमती निधि नाग एसडीओपी बलौदाबाजार को दिया गया, उनके द्वारा संपर्क करने पर, महिला आरक्षक लखेश्वरी द्वारा अनुशासनहीनता पूर्वक वार्तालाप किया* गया, जिसकी सूचना रक्षित केंद्र बलौदाबाजार में भी दर्ज की गई है। महिला आरक्षक लखेश्वरी कुर्रे द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 जैसे अति महत्वपूर्ण ड्यूटी से बिना किसी पूर्व सूचना के गैरहाजिर रहकर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना किया जाना पाया गया। अतः महिला आरक्षक क्र. 567 लखेश्वरी कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए रक्षित केंद्र बलौदाबाजार सम्बद्ध किया जाता है। प्रकरण में श्रीमती उषा ठाकुर रक्षित निरीक्षक रक्षित केंद्र बलौदाबाजार को प्राथमिक जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए प्राथमिक जांच प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है

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