छत्तीसगढ़

IPC आज से भारतीय न्याय संहिता, फोन-ईमेल से FIR:छत्तीसगढ़ के सभी थानों में आज उत्सव मनेगा; जन संवाद कार्यक्रम होंगे

आज यानी 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। इसमें कई धाराओं के क्रम परिवर्तित हो जाएंगे। साथ ही कुछ धाराओं के नियम भी बदलेंगे। अब IPC (इंडियन पीनल कोड) का नाम बदल कर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। नियमों के बदलाव के संबंध में बिलासपुर के सभी थानों में उत्सव मनाया जाएगा। अब फोन या ई-मेल के जरिए थाने में केस दर्ज कराए जा सकेंगे।

नए कानून यानी भारतीय न्याय सहित में 511 धाराओं की जगह अब 358 धाराएं रह गई हैं। इसी तरह CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। CRPC में 484 धाराएं थीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धारा की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिक बदलाव नहीं हुआ है, इसमें 170 सेक्शन हैं। बदलाव का उद्देश्य दंड की जगह न्याय दिलाना है।

महिला संबंधी अपराधों में भी बदलाव हुआ
कई धाराओं के क्रम को परिवर्तित किया गया है जबकि कुछ धाराओं के नियमों में बदलाव हुआ है। तीनों कानून में बदलाव के बीच महिला संबंधी अपराधों को ऊपर कर दिया गया है। नए कानून की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण हो चुका है जिसमें सभी नियम बताए गए हैं।

इन जगहों पर होंगे जन संवाद
नए कानून के क्रिन्वायन होने पर छत्तीसगढ़ में उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सभी थानों के साथ ही पुलिस लाइन स्थित बिलासागुड़ी में जन संवाद का कार्यक्रम होगा, जिसमें शहर के नागरिकों के साथ ही प्रबुद्धजनों को बुलाया गया है।

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