बिलासपुर 6 जून 2026/ शादी का भरोसा देकर दो साल तक संबंध बनाए रखने और बाद में युवती के आरोपों के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मस्तुरी थाना क्षेत्र में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर रिश्तों में भरोसे के नाम पर होने वाले अपराधों को उजागर कर दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मामले के अनुसार 5 जून 2026 को पीड़िता थाना मस्तुरी पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने बताया कि ग्राम खोरसी निवासी खिलावन सोनी से उसकी जान-पहचान थी और दोनों के बीच पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी लगातार उससे शादी करने का वादा करता रहा। इसी भरोसे का फायदा उठाकर वह कई बार उसके घर पहुंचा और शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने यह भी बताया कि जब उसके माता-पिता और भाई-बहन मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, तब वह घर में अकेली रहती थी और आरोपी इसी दौरान वहां आता था।
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि 1 मई 2026 को आरोपी कथित रूप से युवती को अपने साथ रायपुर स्थित अपनी बहन के किराए के मकान में ले गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना मस्तुरी पुलिस ने अपराध क्रमांक 343/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने ग्राम खोरसी में दबिश देकर आरोपी खिलावन सोनी (33 वर्ष), पिता पुरन सोनी, निवासी खोरसी, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना स्वीकार किए जाने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपी को 6 जून 2026 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। फिलहाल मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। ग़ौरतलब है कि भरोसे और रिश्तों के नाम पर किया गया छल भी कानून की नजर में गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में शिकायत ही न्याय की पहली सीढ़ी बनती है।






