छत्तीसगढ़

2 डीजे वाहनों पर कार्रवाई, पुलिस ने किया जब्त  

बिलासपुर। हाई कोर्ट के आदेश का जिले की पुलिस ने सख्ती से पालन शुरू कर दिया है। हिर्री पुलिस ने कल दो डीजे वाहनों को कोलाहल अधिनियम के तहत जब्त कर लिया। हाल के दिनों में कुल 40 गाड़ियां जब्त करके उन पर जुर्माना लगाया गया है। अब आगे इन वाहनों को सीधे राजसात कर लिया जाएगा। डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रयोग प्रतिबंधित है। उच्च न्यायालय ने मोबाइल डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग को रोकने का निर्देश दिया है। लोगों से ऐसे डीजे वालों के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं। हिर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत नागरिकों की शिकायत पर दो डीजे वाहनो पर कार्रवाई की गई।

गणेश विसर्जन दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम एवं परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चला कर 38 मोबाइल डीजे वहां जब तक किए गए थे। करते हुए उन्हें जब्त किया गया है। इन पर पुलिस व यातायात विभाग ने कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में 5 लाख 70 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। कई राजसात की प्रक्रिया में है।

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