सारंगढ़ बिलाईगढ़
रायगढ़: पूर्व जिपं अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम अजेश अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। जुलाई में सारंगढ़ के घठोरा के सरपंच खीरसागर पटेल की शिकायत पर अजेश के साथ उनके भाई सतीश और बेटे सचिन के खिलाफ सारंगढ़ पुलिस ने लूट और अपहरण का मामला दर्ज किया था। तीनों के खिलाफ पुलिस ने 341, 294, 323, 365, 392, 34 के तहत अपराध दर्ज किया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए अजेश ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक विद्वेष के कारण ऐसा झूठा मामला दर्ज कराया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने बताया कि लूटी गई मोटरसाइकिल अजेश की राइस मिल में मिली। हाईकोर्ट ने सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद आरोपों को गंभीर माना और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।