. सुरेश सिंह बैस -बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। खनिज विभाग के अमले ने एक दिसंबर को सुबह पांच बजे से दोपहर बारह बजे तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा, लोखंडी, निरतु, घुटकू, सरकंडा, दर्री और सिरगिट्टी क्षेत्रों में रेत खदान और खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान दो हाइवा में निम्न श्रेणी का चूना पत्थर और गिट्टी तथा चार ट्रैक्टर में रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। वाहनों के पास वैध परिवहन पास (रॉयल्टी पर्ची) न होने के कारण सभी छह वाहनों को जब्त कर पुलिस थाना कोनी और सरकंडा की अभिरक्षा में रखा गया है। वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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