कार्यालय समय में पीएम आवास के रिश्वत की शिकायत 07768299529 पर कर सकते हैं
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 29 सितम्बर 2024/पीएम आवास में रिश्वत के मामले में जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ के परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान ने आवास हितग्राहियों से अपील किया है कि जिनके पीएम आवास ग्रामीण आवास स्वीकृति के नाम से किसी भी व्यक्ति के द्वारा पैसे की मांग करता है तो सीधे पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करायें। आवास संबंधी सरकारी काम में रिश्वत की शिकायत फोन नंबर 07768299529 पर
शासकीय कार्य दिवस और कार्यालय समय पर कर सकते हैं। हितग्राही अपने स्वीकृत आवास का कार्य समय पर पूरा करें। 2011 (SECC) के सर्वे अनुसार पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत की जाती है जिसमें सबसे पहले आवास साफ्ट में हितग्राहियों का पंजीयन करना रहता है। पंजीयन के लिए हितग्राही का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मनरेगा जॉब कार्ड, मोबाईल नम्बर आधार सहमति प्रपत्र एवं शपथ पत्र जनपद पंचायत द्वारा आवास साफ्ट में पंजीयन किया जाता है। फिर जिला पंचायत से आवास स्वीकृत की जाती है। स्वीकृति पश्चात् 3 किश्तों में 1.20 लाख रुपए एफटीओ के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत आवास स्वीकृति कराने के लिए किसी अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आदि को किसी प्रकार की रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। काम के एवज में रिश्वत, पैसे की मांग कानूनी रूप से अपराध है।