मध्य प्रदेशडिंडोरी

बिना फिटनेस एवं बिना परमिट के बस चलाने वाले चालक एवं बस मालिक को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड

डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि, आप0 प्रकरण क्रमांक 547/2023 के आरोपी माखनलाल कोरी पिता गोविन्‍द लाल उम्र 52 वर्ष निवासी देवरी हटाई जिला कटनी(बस चालक) एंव आरोपी मुकेश सिंह बघेल पिता ददन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी बिलासपुर जिला उमरिया(बस मालिक) को बिना परमिट तथा बिना फिटनेश के बस (MH49 J 0070) चलाने/चलवाने के मामले में न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी आरोपी माखनलाल कोरी पिता गोविन्‍द लाल उम्र 52 वर्ष (बस चालक) को मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192(अ) के अपराध में दोषी पा‍ते हुए 10,000/- का अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा, मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192 के अपराध में दोषी पा‍ते हुए 5,000/- का अर्थदण्‍ड एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 130(3)/177 के अपराध में दोषी पा‍ते हुए 500/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । इसी प्रकार आरोपी मुकेश सिंह बघेल पिता ददन सिंह उम्र 40 वर्ष (बस मालिक) मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192(ए) के अपराध में दोषी पा‍ते हुए 10,000/- का अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा, मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192 के अपराध में दोषी पा‍ते हुए 5,000/- का अर्थदण्‍ड अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 15-15 दिवस साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।

मीडिया सेल प्रभारी
अभियोजन, जिला डिण्‍डौरी

 

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