लोकसभा निर्वाचन 2024: 6 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं मतदाता सूची में नाम जोड़ना-हटाना और सुधार, 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले भी मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 31 दिसंबर 2023/भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मतदाता सूची के कार्यों का फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य अधिसूचना जारी किया है। इसके अंतर्गत 6 जनवरी 2024 से मतदाता सूची प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इस सूची में जिन मतदाताओं का नाम विलोपित है या सुधार या नाम जुड़वाना है, वो 6 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक करवा सकते हैं। नये मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं वो भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इस अवधि में स्कूल, कालेज सहित जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समस्त मतदान केन्द्रों में दावा आपत्ति की संपूर्ण अवधि में कार्यालयीन समयावधि के दौरान अभिहित अधिकारी को मतदान केन्द्रों में अनिर्वाय रूप से उपस्थित रहने निर्देशित किया है। पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त होने वाले फार्म (6,7,8) की जानकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में अथवा बीएलओ को बीएलओ एप में डिजिटाईजेशन के लिए उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है।