छत्तीसगढ़

नशे का कारोबार करने वाले युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा, भेजा गया जेल

भटगांव.  जिले मे नवीनपदस्थ श्रीमान पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा महोदय के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल महोदया एवं SDOP महोदय बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर अवैध शराब,जुआ,सट्टा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि अमृत भार्गव के नेतृत्व में आज दिनांक 12.02.2024 को हमराह आरक्षक 254,255 के साथ माइनर एक्ट की कार्यवाही पर रवाना हुआ था, कि देवसागर मोड़ के पास जरिये मुखबिर सूचना मिला की ग्राम सलौनीकला का धर्मेन्द्र निराला बड़े तालाब पार मे अधिक मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है, की सूचना पर गवाहों के समक्ष मुखबीरी पंचनामा तैयार कर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर सहमति प्राप्त कर साथ में लेकर मौका स्थल पहूंचकर धर्मेन्द्र निराला को प्रयोजन बताकर तलाशी पंचनामा तैयार कर खुद का स्टाफ का एवं गवाह का धर्मेन्द्र निराला से तलाशी करवाकर सूचना मिले स्थान का तलाशी लिया, ग्राम सलौनीकला का धर्मेन्द्र निराला सलौनीकला बड़े तालाब पार में बिक्री कर रहे 01. एक सफ़ेद प्लास्टिक बोरी में हाथ भट्ठी का अवैध कच्ची महुआ शराब 67 पाउच प्रत्येक में 300-300ml बंधा हुआ जुमला 20.100 लीटर लगभग कीमती 2000/रूपये रखें मिला ।आरोपी को अवैध रूप से बिक्री हेतु शराब रखकर बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात मांगा जो कोई वैध कागजात नहीं होना लिखित में दिया। उक्त शराब को आरोपी के पेश करने पर समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर दिनांक 12.02.2024 के 19/40 बजे विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी धर्मेन्द्र निराला पिता स्व. धनसाय निराला उम्र 23 साल साकिन सलौनीकला थाना भटगांव के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में सउनि अमृत भार्गव थाना प्रभारी, प्र. आर. 118 श्रवण बरिहा, आरक्षक 254,255 एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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