सुरेश सिंह बैस -बिलासपुर। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भिलाई में पदस्थ एवं ग्राम पंचायत मड़ई का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास को गंभीर लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत राशन कार्ड संबंधित कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत पर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार मामले की जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन का आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास ने ग्राम पंचायत मड़ई में राशनकार्ड लाभार्थियों के नाम पर गंभीर चूक की। उन्होंने हितग्राही फिरतीन बाई पति स्व. दरबार सहित अन्य चार जीवित हितग्राहियों को मृत घोषित कर खाद्य नियंत्रक शाखा को प्रतिवेदन भेजा। इसके आधार पर इन हितग्राहियों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच कराई गई, जिसमें सचिव की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई। शासन की महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के पालन में अनियमितता और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता के कारण विशेषर श्रीवास के खिलाफ पंचायत सेवा नियम 1999 के तहत कार्रवाई की गई। निलंबन के दौरान विशेषर श्रीवास का मुख्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी रखा गया है। उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। साथ ही ग्राम पंचायत भिलाई का अतिरिक्त प्रभार नवागांव के पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत मड़ई का प्रभार ग्राम पंचायत कुकदा के सचिव को सौंपा गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने स्पष्ट किया है कि शासन की योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कीजाएगी। इस कार्रवाई से अन्य शासकीय कर्मचारियों को भी अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया गया है।
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