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केजरीवाल की गिरफ्तारी-रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई:सिंघवी बोले- दिल्ली के CM को सिर्फ अपमानित करने के लिए अरेस्ट किया गया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद हैं। ED की तरफ से ASG एसवी राजू पैरवी कर रहे हैं।

सिंघवी ने कोर्ट में कहा- लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए यह बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल हैं, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे। पहला वोट डाले जाने से पहले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी को अलग-थलग करने की कोशिश है।

सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की टाइमिंग इशारा करती है कि यह असंवैधानिक है। गिरफ्तारी की जरूरत दूसरे कारणों से पड़ी। आपके पास गिरफ्तारी का अधिकार है तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं। यहां गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए की गई है।

केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर 23 मार्च को हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने मामले में ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। ED ने 2 अप्रैल की शाम में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें एजेंसी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की।

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