छत्तीसगढ़

मौलवी के खिलाफ FIR दर्ज, छात्र की पिटाई का मामला  

रायपुर। दीनी तालीम लेने आए छात्र को डंडे से बुरी तरह पीटने के मामले में कोतवाली पुलिस (Kotwali police)ने मदरसे के मौलवी के खिलाफ आईपीसी (IPC)की धारा 323, 294, 506 तथा 75 (क) के तहत अपराध दर्ज किया है तथा मामले की जांच की जा रही है। हेडफोन चोरी करने की आशंका पर दस दिन पूर्व मौलवी ने छात्र की पिटाई की थी।पुलिस के मुताबिक, बैजनाथपारा स्थित मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन यतीमखाना में तालीम हासिल करने आए 14 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने आरिफ अली फारूखी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मौलवी पर आरोप है कि 6 अक्टूबर को उसने छात्र की डंडे से पिटाई की थी। मौलवी के खिलाफ छात्र के परिजनों ने रामानुजगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। रामानुजगंज पुलिस से प्राप्त केस डायरी के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। मारपीट की घटना से आहत छात्र मदरसे में बगैर किसी को बताए अपने घर चला गया था। उसके बाद मौलवी ने छात्र के परिजनों को फोन कर बगैर किसी को बताए मदरसे से चले जाने की जानकारी दी। दूसरे दिन घर पहुंचने पर छात्र ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद छात्र के परिजनों ने बलरामपुर स्थित चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क किया। चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्चे की काउंसिलिंग करने के बाद उसके परिजनों को निकट थाने में एफआईआर दर्ज कराने का सुझाव दिया।

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