होम वोटिंग के लिए 17 मतदान दलों का गठन:राजनांदगांव में 18 और 19 अप्रैल को 85 प्लस और दिव्यांग डालेंगे वोट

राजनांदगांव जिले में होम वोटिंग के लिए 17 मतदान दलों का गठन किया गया है। ये मतदान दल जिले में 85 प्लस आयु और दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं के लिए 18 और 19 अप्रैल को होम वोटिंग कराएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने होम वोटिंग के लिए मतदान दलों का गठन किया।
मतदान दल प्रारूप 12 घ में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले 85+ आयु वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं के घर जाकर 18 और 19 अप्रैल 2024 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होम वोटिंग कराएंगे। हर दल में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस कर्मी और वीडियोग्राफर होंगे।
होम वोटिंग के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74-डोंगरगढ़ के लिए 6 मतदान दल, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75-राजनांदगांव के लिए 7 मतदान दल गठित किए गए है। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76- डोंगरगांव और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77-खुज्जी के लिए 2-2 मतदान दल गठित किए गए हैं।
होम वोटिंग के लिए मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण
85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग और 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर में जाकर मतदान कराने के लिए मतदान अधिकारियों को जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय ने बताया कि जिले में कुल 212 लोगों से आवेदन मिला है। जिनके मतदान के लिए 17 मतदान दलों की नियुक्ति की गई है। 18 अप्रैल को होम वोटिंग कराने के लिए मतदान दल सुबह 8 बजे रवाना होंगे। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स ने बताया गया कि मतदान दल चिन्हांकित मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएंगे। इसके लिए सबसे पहले मतदाता का परिचय पत्र एपिक कार्ड या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के द्वारा पहचान सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके बाद मतदाता को मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। मतदाता की बाईं तर्जनी में स्याही लगायी जाएगी और अनुलग्नक दो में उसका हस्ताक्षर भी लिया जाएगा। फिर मतदाता को मतपत्र दिया जाएगा। जिसमें मतदाता अपने पसंद के अभ्यर्थी को पेन से सही या क्रॉस का निशान लगाकर मतदान करेगा। वोटर मतपत्र को नियमानुसार मोड़कर लिफाफा 13 बी में डालेगा और गोंद से चिपका लिया जाएगा।
मतदान करते समय इसकी गोपनीयता का ध्यान रखा जाना जरूरी है। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदाता से प्रारूप 13 ए घोषणा पत्र में भी हस्ताक्षर कराया जाएगा। फिर मतपत्र का लिफाफा 13 बी और घोषणा पत्र को बड़े लिफाफे 13 सी में डालकर गोंद से चिपका दिया जाएगा। अंत में इस बड़े लिफाफे को सीलबंद मतपेटी में डाल दिया जाएगा। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि इन सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।