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सुप्रीम कोर्ट में आज होगी कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण गिराने के मामले की सुनवाई, पहले लगी थी रोक

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए विध्वंस अभियान से संबंधित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने वाला है. मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्तियां तोड़ने से जुड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, याचिका न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी.

16 अगस्त को विध्वंस अभियान पर लगा दी थी  रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 16 अगस्त को सुनवाई के दौरान रेलवे अधिकारियों के ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिन के लिए रोक लगा थी. ये अभियान कथित रूप से अवैध निर्माण को हटाने के लिए चलाया गया था. जिला प्रशासन और पुलिस के साथ रेलवे की एक टीम ने ये अभियान चलाया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता याकूब शाह की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

इसके बाद यह मामला 25 अगस्त को फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन न्यायालय ने अंतरिम आदेश में उल्लिखित अवधि का का विस्तार करने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा था कि मामले को 28 अगस्त को सूचीबद्ध करें. अंतरिम आदेश का कोई और विस्तार नहीं होगा. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को रेलवे ने सूचित किया था कि विध्वंस पूरा हो गया है.

100 घरों पर चलाया गया है बुलडोजर
16 अगस्त को याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है. उन्होंने तर्क दिया था कि ये कवायद उस दिन की गई जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं. इसका फायदा उठाते हुए, अधिकारियों ने 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया. लगभग 200 घर हैं और अब 70-80 घर बचे हैं.

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