छत्तीसगढ़

यात्री को 28 हजार भुगतान करेगी ट्रेवल्स कंपनी

रायपुर/ बिलासपुर। ट्रेवल्स कंपनी यात्री को 28 हजार भुगतान करेगी। जिला उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक महिला यात्री  इंडिगों की फ्लाईट सर्विस से गोवा से रायपुर तक सफर कर रही थी, जो रायपुर प्रातः 10:00 बजे रायपुर (छ.ग.) एयरपोर्ट प

रायपुर से बिलासपुर आने के लिए परिवादिनी ने रायपुर एयरपोर्ट से बिलासपुर आने के लिए ट्रेवल्स कंपनी से प्रातः 10:30 बजे के लिए शेयरिंग में टैक्सी बुक की थी, जिसके द्वारा महिला यात्री को रायपुर एयरपोर्ट से पिकअप कर बिलासपुर उनके निवास स्थान तक छोड़ा जाना था। जिसका ऑनलाईन भुगतान यात्री द्वारा 999/-रूपये दिनांक 29/07/2023 को ट्रेवल्स कंपनी को कर दिया गया था। यात्री निर्धारित समय पर रायपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी का इंतजार करने लगी, परंतु तय समय तक टैक्सी नही आने के कारण परिवादिनी ने ट्रेवल्स कंपनी को दो-तीन बार फोन लगाया परंतु ट्रेवल्स कंपनी से उसे कोई संतोष जनक उत्तर नही मिला। उक्त संबंध में ट्रेवल्स कंपनी द्वारा यह मैसेज किया गया कि कार नंबर एवं पायलट उपलब्ध नही है।

हुंचने वाली थी।

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