ओबीसी सर्वे से वंचित व्यक्ति या परिवार 08 अक्टूबर तक फॉर्म 54 भरकर जमा करें
वंचित लोग ग्राम, जनपद या नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी से कर सकते हैं संपर्क
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 6 अक्टूबर 2024/राज्य शासन द्वारा प्रदेश में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के लिए ओबीसी सर्वे कार्य किया गया है। ओबीसी आयोग ने निर्णय लिया है कि जिले में किसी पिछड़े वर्ग परिवार के व्यक्तियों का नाम छूट गया है तो ऐसे व्यक्ति व परिवार 08 अक्टूबर 2024 तक संबंधित नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के अधिसूचित नोडल अधिकारी से संपर्क कर ओबीसी सर्वे फॉर्म के 54 कॉलम का फार्म प्राप्त कर लेवें और व्यक्तिगत जानकारी भरकर इसे जमा कर देवें। जिला प्रशासन ऐसे छूटे हुए परिवारों के आंकड़ों को सम्मिलित कर प्रविष्टि 10 अक्टूबर 2024 तक वेबसाइट में पूर्ण करेंगे, तदोपरांत प्राप्त आंकड़ों को अंतिम माना जायेगा। 10 अक्टूबर 2024 के बाद किसी परिवार का नाम सूची में छूट जाता है तो इसके लिए जिला प्रशासन, छ.ग. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग समुदाय के परिवार व सदस्यों के संबंध में सर्वे के निर्देश जिला कलेक्टरों को कार्यालयीन पत्र द्वारा 54 कॉलम के प्रपत्र में जानकारी संकलित कर आयोग को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों से प्राप्त प्रविष्टियों को आयोग की वेबसाइट में संकलित किया गया है, जिसके आधार पर प्रत्येक जिले में पिछड़े वर्गों की परिवार संख्या तथा कुल जनसंख्या के अनंतिम आंकड़े आयोग को प्राप्त हो गये हैं।
उल्लेखनीय है कि ओबीसी के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन एवं सुझाव व अनुशंसाएँ प्रेषित करने के लिए छ.ग. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन दिनांक 16.07.2024 को किया गया है तथा आयोग 12.08.2024 से कार्यरत है।