छत्तीसगढ़सरगुजा

नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे पत्रकार वार्ता कों किया गया सम्बोधित, वरिष्ठ पत्रकारो से सुरक्षा व्यवस्था पर की गई सार्थक चर्चा


🔷 *जनता का विश्वास हासिल कर आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस बल कों किया गया हैं निर्देशित*।
🔷 *पुलिस बल कों अनुशासन मे रहकर अपने दायित्यो का निर्वहन करने दिए गए हैं दिशा निर्देश, फरियादियों की समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही किये जाने किया गया हैं निर्देशित*।
🔷 *वरिष्ठ पत्रकारो कों नवीन क़ानून संहिता की धाराओं की जानकारी देकर नये कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा मे सामूहिक भागीदारी सुनिचित करने किया गया प्रयास*।
🔷 *ई -एफआईआर के तहत प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों का प्रार्थी द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात 03 दिनों के भीतर अपराध पंजीबद्ध किये जाने के नये नियमो सहित अन्य सुसंगत धाराओं के सम्बन्ध मे दी गयी जानकारी*।
🔷 *नये क़ानून का क्रियान्वयन 01 जुलाई 2024 से जिले मे होगा लागू, आमनागरिकों कों नये क़ानून सम्बन्धी लाभ बताकर किया जा रहा जागरूक*।

प्रदीप मिश्रा/सरगुजा जिले मे नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक 2018 बैच के आईपीएस श्री योगेश पटेल द्वारा जिले की कमान सँभालने के पश्चात आज दिनांक कों पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे पत्रकार वार्ता कों सम्बोधित किया गया, पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा अपने पूर्व के कार्यकाल सहित अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान कर पत्रकार वार्ता मे उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया गया, सामान्य परिचय पश्चात पत्रकार वार्ता के दौरान जिले की क़ानून व्यवस्था सहित सुरक्षा प्रबंध पर सार्थक चर्चा की गई, यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु आगामी दिनों मे लागू की जाने वाली कार्ययोजनाओं की जानकारी दी गई, पत्रकार वार्ता मे उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारो से सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा कर जिले मे सख्त पुलिसिंग व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध मे चर्चा की गई साथ ही राजपत्रित पुलिस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमोलक सिंह ढिल्लों, नगर पुलिस अधीक्षक श्री रोहित कुमार शाह कों बैठक मे आए तथ्यों पर लगातार अभियान चलाकर प्रत्येक अनुभाग स्तर पर कार्यवाही करने के निर्देश भी मौक़े पर दिए गए,जिले मे यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा रिंग रोड़ मे खड़े वाहनों की जानकारी कों संज्ञान मे लेकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था कों शुरू करने संयुक्त कार्यवाही किये जाने की बात बताई गई, शहरी छेत्रो मे अघोषित पार्किंग पर सख्त कार्यवाही सहित सकरे मार्गो मे यातायात की उचित व्यवस्था बनाकर खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर सख़्ती से लगातार कार्यवाही किये जाने पर अभियान चलाने की बात बताई गई।

⏩ पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा आमनागरिकों का विस्वास हासिल करने जिले मे क़ानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं, आपराधिक तत्वों मे पुलिस का डर एवं आमनागरिकों मे पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न करना पहली प्राथमिकता होना बताया गया, साथ ही विभागीय अधिकारी कर्मचारियों कों अनुशासन मे रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने सख्त निर्देश दिए गए हैं, फरियादियों की समस्याओ पर त्वरित विधिसंगत कार्यवाही किये जाने हेतु स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया हैं, अधिकारियो/कर्मचारियों कों किसी भी प्रकार की लापरवाही नही बरतने के निर्देश दिए गए हैं, पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा उपस्थित पत्रकार दीर्घा कों नवीन कानूनों के सम्बन्ध मे सम्बोधित करते हुए कहा कि 01 जुलाई 2024 से नवीन कानूनों का क्रियान्वयन जिले मे होना शुरू हो जायगा, नवीन कानूनों से आमनागरिकों कों लाभ प्राप्त होने की जानकारी प्रदान करने मे मीडिया की महत्वपूर्ण भागीदारी हैं, नवीन कानूनों के क्रियान्वयन से आमनागरिकों कों प्राप्त होने वाले लाभ का समुचित प्रचार प्रसार करने सामूहिक प्रयास करने की बात कही गई।

⏩ नवीन क़ानून के सम्बन्ध मे सहायक अभियोजन अधिकारी अम्बिकापुर श्री राजेश सिंह द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों कों नवीन क़ानून के सम्बन्ध मे आवश्यक तकनिकी जानकारी प्रदान की गई, नवीन क़ानून के तहत ई -एफआईआर भी दर्ज कराने की प्रक्रिया बताई गई, पोर्टल मे प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों के पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त शिकायत के प्रमाणीकरण करने एवं हस्ताक्षर करने पर 03 दिनों के भीतर उक्त मामले मे अपराध पंजीबद्ध किये जाने के नये नियमो सहित अन्य सुसंगत धाराओं के सम्बन्ध मे दी गयी जानकारी दी गई, भारतीय कानून कों दंड व्यवस्था के पुराने प्रचलित क़ानून की ओर से न्याय व्यवस्था की ओर ले जाने का उद्देश्य होना बताया गया,आतंकवाद, मॉब लिंचिंग सहित संगठित अपराध की स्पष्ट व्याख्या हेतु से नये क़ानून आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के लिए और सख्त होने तथा आमनागरिकों कों न्याय की ओर ले जाने वाला क़ानून होना बताया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा नये क़ानून मे कई छोटे किस्म के अपराधों मे सामुदायिक सेवा का कार्य न्याय व्यवस्था मे शामिल होने की बात बताई गई, ऐसे प्रकरणों मे शामिल आरोपियों कों न्याय व्यवस्था अनुरूप सामुदायिक सेवा के कार्य सौपे जाएंगे।

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