छत्तीसगढ़बिलासपुर

नशे के कारोबारियों को हुई 15- 15 साल की सजा

सुरेश सिंह वैस/बिलासपुर।कोनी पुलिस की बेहतर विवेचना के कारण एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों को सख्त सजा हुई है। साल भर पहले मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार से तीन व्यक्तियों के पास से प्रतिबंधित नशीली दवाई बरामद की थी, जिसे वे बिलासपुर से रतनपुर ले जा रहे थे। सहायक उप निरीक्षक सुरेश तिवारी द्वारा संतोष पेट्रोल पंप के आगे लकी राजा ऑटो पार्ट्स के सामने घेराबंदी कर कार क्रमांक सीजी 10 AB 6062 को रोका गया, जिसमें सद्दाम खान, मोहम्मद राजिक और शेख सलमान सवार थे। जांच में कार के अंदर 240 प्रतिबंधित कोडिन युक्त सिरप मिले। इस मामले में बेहतर विवेचना की गई थी। इस कारण से सभी आरोपियों को विशेष न्यायालय द्वारा 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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