छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

पामगढ़ जनपद पंचायत के प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना के अधिकार को पंगु बनाने पर आतुर

जांजगीर-चांपा जिले की पामगढ़ क्षेत्र हमेशा से ही सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने में पीछे रहा है यहां आए दिन सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून को ठेंगा दिखाते ग्राम पंचायत स्तर के जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी जनपद पंचायत पामगढ़ के अधिकारी हमेशा से ही सूचना के अधिकार कानून को मजाक बनाकर रखे हैं ताजा मामला पामगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत योगीडीपा.भैसो मुलमुला लगरा और भीलौनी का है जहां पर विधिवत आवेदन करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जब जन सूचना अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के बाद भी सूचना का अधिकार के तहत समय सीमा बीत जाने के बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई या सुनवाई के लिए कोई पत्राचार नहीं किया गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत की जन सूचना अधिकारी के साथ मिली भगत कर प्रथम अपनी अधिकारी तक पूरे मामले में लीपापोती कर सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई जानकारी आवेदक को उपलब्ध न हो वैसे तो 2005 में सूचना का अधिकार को पूरे भारत में लागू किया गया था लेकिन पामगढ़ में आए दिन सूचना का अधिकार कानून को ठेका दिखाने से जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपने अधिकारी तक बाज नहीं आते

प्रथम अपील अधिकारी सुनवाई करने से क्यों कतरा रहे ?

जिस प्रकार से सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून को ठेंगा दिखाकर सुनवाई न करना और पत्राचार ना करना सब जाहिर होता है कहीं ना कहीं कुछ बड़ा झोल तो नहीं हुआ है जिसको दबाने के लिए सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून को आडे हाथों लेकर आवेदक को गुमराह कर जानकारी मुहैया नहीं कर रहे हैं शायद जिला पंचायत से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक के अधिकारी सूचना के अधिकार कानून के प्रति और उनके पालन के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं इसी वजह है कि पंचायत स्तर एवं जनपद स्तर के अधिकारी कानून को मजाक बनाकर रख दीये है

कब-कब किया गया है आवेदन

आवेदक के द्वारा दिनांक 22/09/2023 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया था 30 दिवस का समय बीत जाने के बाद भी जन सूचना अधिकारी ने किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराया ना ही कोई पत्राचार किया जिसके बाद आवेदक जयकरण बंजारे ने विधिवत प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत पामगढ़ के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 20/11/2023 को प्रस्तुत किया गया लेकिन 45 दिवस बित जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई पत्राचार नहीं किया गया और ना ही कोई सुनवाई की गई जिसे साफ जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार जन सूचना अधिकारी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं

  • rammandir-ramlala

Related Articles

Back to top button