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बिना परमिट 26 सवारियों को ले जाने वाले चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

भटगांव /थाना प्रभारी अमृत भार्गव के नेतृत्व में दिनांक 22 जुलाई 2024 को मालवाहक गाड़ी क्रमांक CG 10 BT 6535 के चालक राम कुमार साहू पिता श्याम लाल ग्राम रोहिना निवासी को कुल 26 सवारियों को बिना परमिट ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान सभी सवारियों की जान जोखिम में थी। चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 A(1) के तहत कार्रवाई की गई। वाहन चालक को माननीय JMFC न्यायालय भटगांव में पेश किया गया। न्यायालय ने वाहन चालक को दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये के दंड से दण्डित किया। यह कार्रवाई सवारियों की सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई ।

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