छत्तीसगढ़बिलासपुर

बैठक में एसपी और एसडीएम में डीजे संचालकों को दिए सख्त निर्देश

सुरेश सिंह वैस/बिलासपुर। वैवाहिक सीजन बीत जाने के बाद लोगों ने जो राहत की सांस ली थी, वह अब त्यौहारी सीजन आने के बाद एक बार फिर से खत्म हो रही है। त्योहार शुरू होते ही एक बार फिर से शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाली परेशानी शुरू हो गई है। जन्माष्टमी पर भी जगह-जगह प्रतिबंधित डीजे के शोर का सामना लोगों को करना पड़ा। आगामी गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव पर भी इस तरह की परेशानी ना हो इसे लेकर एसपी ने बिलासा गुड़ी में सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे धुमाल संचालकों के साथ बैठक की। पुलिस अधिकारियों के अलावा एसडीएम इस बैठक में शामिल हुए, जहां सभी डीजे संचालकों को प्रतिबंधित डेसीबल सीमा से अधिक ध्वनि पर डीजे नहीं बजाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।उन्हें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पूरी तरह से पालन करना है। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि में ही डीजे का संचालन किया जाए। केवल उन्हीं कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, धुमाल उपलब्ध कराया जाय, जिन्होंने विधिवत अनुमति प्राप्त की हो। ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ ऑपरेटर अवश्य रहे। गलत तरीके से वाहनों में डीजे का परिवहन ना करें नहीं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही कहा गया कि आदेश और नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके उपकरणों को जप्त किया जाएगा।

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