कोरबा, 18 सितम्बर 2025। कोरबा के रामपुर थाना क्षेत्र में महिला आरक्षक से मारपीट करने वाली आरोपिया इंदु चंद्रा उर्फ इंदिरा चंद्रा को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, आरोपिया ने अपने पूर्व प्रेमी से 3 लाख रुपये उगाही करने की नीयत से बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराने का प्रयास किया था। जब उसकी मंशा पूरी नहीं हुई तो उसने 25 जुलाई 2022 की रात लगभग 11 बजे थाना रामपुर में पहुंचकर महिला आरक्षक ज्योति यादव से मारपीट की।
आरोपिया अक्सर अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करती थी और कुछ रकम मिलने पर शपथपत्र देकर शिकायत वापस ले लेती थी।
घटना के बाद आरोपिया के खिलाफ थाना रामपुर में धारा 186, 353, 332, 294 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय कोरबा ने आरोपिया को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है,अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ श्री वाई.आर. जायसवाल ने पक्ष रखा, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू ने पैरवी की।