छत्तीसगढ़

वन अधिकार पत्र से प्राप्त शासकीय भूमि से धान खरीदी केंद्र में 15.60 क्विंटल धान बिक्री किया गया

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 4 फरवरी 2024/कलेक्टर श्री के एल चौहान के संज्ञान में एक पोर्टल में “अनियमितता बरतते हुए सरकारी जमीन से धान खरीदी” का समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित पाया गया। इस संबंध में कलेक्टर श्री चौहान के निर्देश पर जिले के सहकारिता और राजस्व विभाग से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। सरिया तहसीलदार से जारी पत्र अनुसार किसान चमार सिंह पिता मुड़िया को ग्राम लंकापाली स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1/2 रकबा 1.052 हे. खसरा नंबर 10/3 रकबा 0.486 हेक्टेयर कुल खसरा 02, कुल रकबा 1.538 हेक्टेयर के लिए 20 अक्टूबर 2020 को वन अधिकार पट्टा जारी किया गया है, जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक 384796 है। इस शासकीय भूमि का धान खरीदी केंद्र समिति गोबरसिंघा में पंजीयन क्रमांक टीएफ4100340100631 पंजीकृत है। पंजीकृत किसान को टोकन नंबर टीके41009701232401124 दिनांक 2 फरवरी 2024 को 15.60 क्विंटल का टोकन काटा गया, जिसमें कृषक द्वारा 15.60 क्विंटल की धान बिक्री की गई है। पुनः टोकन क्रमांक टीके41009701232401049 दिनांक 2 फरवरी 2024 को 64 क्विंटल का टोकन काटा गया जिसे निरस्त किया गया है। पंजीकृत किसान द्वारा मात्र 15.60 क्विंटल दिनांक 2 फरवरी 2024 को विक्रय किया जाना पाया गया है। पंजीकृत कृषक से दस्तावेज मंगाया गया है। समिति से प्राप्त धान आवक टोकन पर्ची एवं धान विक्रय पावती तथा किसान से प्राप्त दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया गया कि किसान चमार सिंह पिता मुड़िया को शासकीय भूमि, जिसका वन अधिकार पट्टा जारी पाए जाने से प्राप्त शिकायत निराधार पाया गया।

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