
शुरुआत में कंपनी ने एक लाख रुपये का ब्याज दिया, लेकिन इसके बाद रायपुर के तेलीबांधा स्थित कार्यालय बंद हो गया और कंपनी के डायरेक्टर फरार हो गए।
इस मामले में मंदिर हसौद थाने में अपराध क्रमांक 448/2019 के तहत IPC की धारा 420, 34 तथा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान डायरेक्टर फूलचंद बिसे को 25 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया। वहीं, आरोपी जितेन्द्र बिसे उर्फ जीतू और योगेन्द्र बिसे फरार थे।
ताजा जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी जितेन्द्र बिसे, जो वर्तमान में थाना सिटी कोतवाली, जिला जशपुर के अपराध क्रमांक 52/2018 में पहले से ही जशपुर जेल में बंद था, उसे प्रोडक्शन वारंट के जरिए रायपुर लाकर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया है। आरोपी योगेन्द्र बिसे की तलाश अभी भी जारी है।
पीड़ित राम साहू को अब भी अपने बचे हुए 5 लाख रुपये की उम्मीद है, और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।