छत्तीसगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

जिला पंचायत सदस्य के नामांकन की अंतिम तिथि 3 फरवरी :

आरक्षण प्रकाशित

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 31 जनवरी 2025/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव अंतर्गत जिले में जिला पंचायत के सदस्य, सरपंच और पंच के लिए नामांकन 27 जनवरी से प्रारंभ है, जिसका अंतिम तिथि 03 फरवरी 2025 निर्धारत है। प्राप्त नामांकन का संवीक्षा 4 फरवरी को किया जाएगा, जिससे पात्र अपात्र स्पष्ट होगा। प्रत्याशियों की सूची, चुनाव चिन्ह और नाम वापसी की अंतिम तिथि 06 फरवरी 2025 निर्धारत है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन कार्यवाही हेतु नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए जोन कार्यालय और उनके अधीन आने वाले निर्वाचन क्षेत्र का आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर में जिला पंचायत सदस्य अंतर्गत सारंगढ़ क्षेत्र क्रमांक 5 से 9 और बरमकेला क्षेत्र क्रमांक 1 से 4 तथा न्यायालय कलेक्टर में बिलाईगढ़ क्षेत्र क्रमांक 10 से 14 तक के सदस्य हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त और जमा होंगे।

जिला पंचायत सदस्य हेतु आरक्षण

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 के लिए अनारक्षित महिला, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 के लिए अनारक्षित मुक्त, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 के लिए अनारक्षित महिला, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 के लिए अनुसूचित जनजाति महिला, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 के लिए अनुसूचित जाति महिला,
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 के लिए अनुसूचित जाति महिला, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 के लिए अनुसूचित जाति मुक्त, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 के लिए अनारक्षित मुक्त,
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 के लिए अनारक्षित मुक्त, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 के लिए अनारक्षित महिला, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 के लिए अनुसूचित जनजाति मुक्त, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 के अंतर्गत अनुसूचित जाति मुक्त, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 के लिए अनारक्षित महिला का आरक्षण लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है।

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