छत्तीसगढ़

बिजली विभाग ने नियम बदले, उपभोक्ताओं को झटका

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने अब बिजली बिल सुधार के अपने नियम में बदलाव किया है. इस बदलाव की वजह से बिजली उपभोक्ताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. उपभोक्ताओं को बिजली बिल सुधार के लिए बिजली ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे. विभाग ने ओवर रीडिंग, जमा रीडिंग, खराब मीटर, लंबे समय तक रीडिंग नहीं होना, गलत बिलिंग, गलत सरचार्ज, हाफ बिल की छूट नहीं मिलना, स्लैब की छूट नहीं मिलना, गलत पोस्टिंग की शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए नया नियम बनाया है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर जेई, एई के हाथों के पावर छीन लिए हैं. जिसमें जेई को बिजली बिल सुधार का किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है. एई सिर्फ 5000 तक बिल सुधार कर सकेगा. इसलिए उनका बिल ईई को भेजना होगा. इसमें समय लगना तय है, तब तक उपभोक्ताओं को बिजली ऑफिस का चक्कर काटना पड़ेगा.इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से तकलीफ से गुजरना होगा.नई व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों के सभी जोन में लागू कर दी गई है. इसके साथ उपभोक्ताओं की परेशानी शुरू हो गई है. मीटर खराब होने पर खपत से अधिक औसत बिल आने पर सुधार के लिए प्रकरण कार्यालय भेजे जाने जा रहे हैं.

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