छत्तीसगढ़

डिप्टी सीएम की शपथ को पूर्व मंत्री अकबर ने बताया असंवैधानिक, बीजेपी ने कही यह बात…

रायपुर : अरुण साव और विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाते हुए कहा कि संवैधानिक प्रावधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है. वहीं इस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेना असंवैधानिक नहीं है. इस तरह का गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

मोहम्मद अकबर ने कहा है कि संवैधानिक प्रावधान यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, परंतु किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है. ऐसी शपथ विधि की दृष्टि में शून्य है.

अकबर ने कहा, संविधान की तृतीय अनुसूची में पद व गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप है. चूंकि अरुण साव और विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है इसलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा किए गए कार्य औचित्यहीन है.

गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही : भाजपा

इस मामले पर वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेना असंवैधानिक नहीं है. देवीलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह असंवैधानिक नहीं है. इसी तरह के एक मामले में कर्नाटक में कोर्ट ने भी व्यवस्था दी है. इस तरह का गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!