छत्तीसगढ़बिलासपुर

तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार प्रकरण हाईकोर्ट में कलेक्टर एसडीम को किया तलब

सुरेश सिंह बैस/बिलासपुर। तहसील में डाइवर्सन के नाम पर भ्रष्टचार और बिन पैसे काम नहीं किए जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को बताना होगा कि डायवर्सन के कितने केस दर्ज है और कितने मामले पेंडिंग है। हाइकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के डिविजन बेंच ने एसडीएम को भी तलब किया है।जानकारी देते चले कि बिलासपुर तहसील कार्यालय में आए दिन भ्रष्टाचार की शिकायत सामान्य बात है। तहसील में बिना पैसों के कोई काम नहीं होता। कार्रवाई के लिए खुलेआम पैसे की मांग होती है। तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर रोहनी दुबे ने अधिवक्ता राजीव दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है याचिका में दुबे ने बताया की कार्यालय में बिना पैसों के कुछ काम नहीं होता। तहसील कार्यालय में एसडीएम के नाक के नीचे जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मामले को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस डिविजन बेंच ने गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को खुद के शपथ पत्र के साथ सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा। कोर्ट ने आदेश में कहा कलेक्टर के डायवर्सन से संबंधित केसों का स्टेट्स रिपोर्ट पेश करना होगा।

Related Articles

Back to top button