छत्तीसगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

अवैध शराब के कारोबार करने वाले युवक पुलिस के गिरफ्त में, भेजा गया जेल

आरोपी के कब्जे से लगभग 15 लीटर किमती 1500/-रूपये जप्त

पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा  के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल  एवं SDOP महोदय बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर अवैध शराब,जुआ,सट्टा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि अमृत भार्गव के नेतृत्व में आज दिनांक 01.03.2024 को हमराह स्टाफ के अवैध शराब रेड कार्यवाही कार्यवाही हेतु रवाना हुआ था, जरिये मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम सलौनीकला सबरियाडेरा का बनऊ गोड़ अपने घर के आंगन में हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर गवाह के समक्ष मुखबीरी पंचनामा सलौनीकला में तैयार कर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर सहमति प्राप्त कर साथ में लेकर मौका स्थल पहूंचकर बनऊ गोड़ को प्रयोजन बताकर तलाशी पंचनामा तैयार सूचना मिले स्थान का तलाशी लिया, तलाशी दौरान सूचना मिले स्थान आरोपी के आंगन में 01. एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी अंदर 50 पाऊच प्रत्येक में 300-300ml जुमला लगभग 15 लीटर किमती 1500/रूपये मिला । आरोपी द्वारा उक्त शराब को बिक्री हेतु रखना स्वीकार करने पर आरोपी को धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात मांगा जो कोई वैध कागजात नहीं होना बताया। आरोपी के कब्जे से उक्त शराब को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से मौके पर दिनांक 01.03.2024 के 19.50 बजे विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी बनऊ गोड़ पिता लालजी गोड़ उम्र 35 साल साकिन सबरिया डेरा सलौनीकला थाना भटगांव जिला सारंगढ बिलाईगढ के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में सउनि अमृत भार्गव थाना प्रभारी, प्र.आर.89, आर. 254,255,338 एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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