छत्तीसगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

नाबालिक लड़की को अपहरण कर उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी को भटगांव पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल

भटगांव- प्रार्थी खीकराम टण्डन पिता रामदास टण्डन उम्र 42 साल साकिन प्रगति नगर भटगांव थाना भटगांव,जिला सारंगढ बिलाईगढ का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी उम्र 17 वर्ष 03 माह 03 दिन को दिनांक 03.02.2024 के सुबह करीबन 04/00 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 21/2024 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। कायमी पश्चात उक्त रिपोर्ट के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़-बिलाईगढ़ श्री आशुतोष सिंह को अवगत कराया गया

जिन्होंने महिला संबंधी प्रकरणों का त्वरित निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किये गये दिशा निर्देश को अमल करते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल महोदया एवं SDOP महोदय बिलाईगढ के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भटगांव सउनि अमृत भार्गव के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर थाना भटगांव के अपराध क्रमांक 21/2024 धारा 363,366,376 भादवि 4 पाक्सो एक्ट के आरोपी हुसैन खुटे पिता अर्जुन खुटे उम्र 21 साल साकिन रामनगर सरसींवा थाना सरसींवा को उसके निवास में जाकर पता किया गया, पुलिस को आते देखकर आरोपी हुसैन खुटे भागने का प्रयास किया पुलिस द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। आरोपी को दिनांक 05-02-2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है । संपूर्ण कार्यवाही में सउनि अमृत भार्गव थाना प्रभारी एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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