छत्तीसगढ़सारंगढ़ बिलाईगढ़

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 7 फ़रवरी 2025/ नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद अभ्यर्थियों को 11 फरवरी के शाम 5 बजे मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी या प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल, भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डनीय होगा।

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