छत्तीसगढ़बिलासपुर

रेलवे का तुगलकी फरमान; तितली चौक से ‌महेश स्वीट तक का क्षेत्र बनाया नो पार्किंग जोन

सुरेश सिंह वैस/बिलासपुर। रेलवे ने एक और तुगलकी फरमान जारी किया है। रेल अधिकारियों के अजीबोगरीब आदेश से पूरा शहर परेशान है। वैसे भी बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग को लेकर ऐसा कोई दिन नहीं होता जब विवाद ना हो, अब तो रेलवे ने इस विवाद को खत्म करने की बजाय और बड़ा कर दिया है। पहले तो रेलवे ने रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया था, अब तो इसका दायरा बढ़ाकर एक बड़े क्षेत्र को नो पार्किंग जोन में तब्दील कर दिया गया है

और चेतावनी दी गई है कि यहां खड़े दो पहिया और चार पहिया वाहनों को रेलवे पुलिस जप्त कर लेगी। जबकि इस क्षेत्र में उन लोगों की भी आवाजाही होती है जिन्हें स्टेशन जाना ही नहीं है। तितली चौक तो रेलवे स्टेशन से काफी दूर है और यहां कालोनियां है, यूनियन का दफ्तर है, रेस्टोरेंट है और तो और सांस्कृतिक निकेतन है, जहां सामान्य तौर पर लोग आते जाते और वाहन भी पार्क करते हैं, अब यह क्षेत्र भी नो पार्किंग जोन बन चुका है।रेलवे स्टेशन से तितली चौक, महेश स्वीट्स, चुचुहिया पारा रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे कोच रेस्टोरेंट तक के क्षेत्र को नो पार्किंग जॉन घोषित कर दिया गया है, जबकि यह जगह रेलवे स्टेशन से काफी दूर है। जाहिर है अगर किसी को रेलवे स्टेशन आना है तो उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करना ही होगा, यहां तक की अगर कोई हल्दीराम रेस्टोरेंट आना चाहे, किसी को आरपीएफ कॉलोनी या चुचुहिया पारा के पास कोई काम हो तो उन्हें क्षेत्र से गुजरना होगा और अब रेलवे इसे नो पार्किंग जोन बता कर यहां पार्किंग शुल्क वसूलेगा। नए आदेश में कहा गया है कि यात्रियों के वाहनों की बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ ही एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध है। यात्रियों के वाहनों की व्यवस्थित व सुरक्षित पार्किंग हेतु पार्किंग स्टैंड का प्रावधान किया गया है, जिससे वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपने वाहनों
को खड़ा कर निश्चिंत रह सके । बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों
के दोपहिया व चार पहिया वाहनों के पार्किंग के लिए अलग-अलग
पार्किंग स्टैंड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्टेशन परिसर में यात्रियों के व्यवधान रहित व सुगम आवागमन के साथ ही साथ स्टेशन के बेहतर सौदर्याकरण सुनिश्चित करने हेतु पार्किंग के लिए अधिसूचित स्थानों के अलावा ज़ीरो गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुहिया आरयूबी तक, स्टेशन चौक से तितली चौक एवं रेल्वे कोच रेस्टोरेन्ट से महेश स्वीट्स तक रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है। नो पार्किंग क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग होने से स्टेशन परिसर में यात्रियों के सुगम आवागमन के साथ ही साथ स्टेशन का सौंदर्गीकरण भी प्रभावित होता है। इसी के मद्देनजर रेल्वे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी दो-तीन पहियागाड़ियों को उठाकर एक निर्धारित स्थान गेट नं 04 के आगे टीआरडी ऑफिस के पास टू वे जोन ले जाया जाएगा | इन गाड़ियों को 200 रुपये शुल्क का भुगतान करने के बाद ही छोड़ा जाएगा, 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 20 रुपये प्रतिघंटे की दर से शुल्क देना होगा। इसी प्रकार नो पार्किंग में खड़ी चार पहिया वाहनों को वहीं पर क्लेंपिंग किया जाएगा तथा 500 रुपये शुल्क का भुगतान करने पर ही छोड़ा जाएगा इसके अलावा 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 50 रुपये प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क देना होगा । शुल्क की रसीद इस कार्य के प्रभारी रेलवे कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा । वाहनों को नहीं ले जाने की स्थिति में रेलवे नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को आगाह किया है कि वे स्टेशन आने के दौरान अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही रखें व अनावश्यक परेशानियों से बचें तथा स्टेशन परिसर में सुगम आवागमन व्यवस्था बनाए रखने में रेल प्रशासन का सहयोग प्रदान करें ।

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