छत्तीसगढ़रायपुर

भाठागांव न्यू बस स्टैंड से सूखे नशे के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़

12.9 किलो गांजा जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार; 6.5 लाख की खेप पर पुलिस का शिकंजा

रायपुर, 10 फरवरी 2026 /रायपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन अंतर्गत थाना टिकरापारा पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। न्यू बस स्टैंड भाठागांव में चलाए गए विशेष संघन जांच अभियान के दौरान दो अलग-अलग मामलों में कुल 12.938 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस ने महिला सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप कुमार पटेल के निर्देश पर तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त  राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त नवनीत पाटिल के नेतृत्व में गठित थाना टिकरापारा पुलिस दल द्वारा की गई।

पहला मामला : महिला सहित चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, दिनांक 9 फरवरी 2026 को दोपहर लगभग 12 बजे न्यू बस स्टैंड भाठागांव में संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक महिला एवं दो पुरुष यात्रियों की तलाशी ली गई। जांच के दौरान उनके झोले और स्कूली बैग से 5.938 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये आंकी गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पिंकी हरिजन (22 वर्ष), निवासी ओडिशा हाल रायपुर, क्षीतिज प्रताप सिंह (22 वर्ष), निवासी जबलपुर (म.प्र.), तथा एक विधि से संघर्षरत बालक के रूप में की गई है। पूछताछ में आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर तस्करी में संलिप्त रामकृष्ण तिवारी (29 वर्ष), निवासी रीवा (म.प्र.), हाल रायपुर का नाम सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने इस मामले में सभी चार आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 113/26, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

दूसरा मामला : ट्रॉली बैग में 7 किलो गांजा

इसी दिन शाम 5:15 बजे चलाए गए दूसरे चरण के अभियान में एक अन्य संदिग्ध यात्री के नेवी ब्लू रंग के ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 7 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार रुपये है। आरोपी की पहचान अरुण जाल (37 वर्ष), निवासी जिला संबलपुर, ओडिशा के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 115/26, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

जड़ से अंत तक और वित्तीय लेन-देन की जांच जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों प्रकरणों में गांजा परिवहन के लिए बस एवं सड़क मार्ग का उपयोग किया जा रहा था। पूरे तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से प्रकरण में जड़ से अंत तक जांच तथा वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जा रही है, ताकि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूखे नशे के कारोबार के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

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