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स्मृति-ईरानी की डिग्री से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई:BJP नेता पर आरोप- नामांकन के वक्त इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी दी

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री से जुड़े मामले में आज यानी 19 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल, अहमर खान नाम के एक शख्स ने ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। अहमर ने तर्क दिया कि भाजपा नेता ने साल 2004, 2011 और 2014 में निर्वाचन आयोग को दिए तीन हलफनामों में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी।

ट्रायल कोर्ट ने अहमर खान की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पेश हुए। उन्होंने कहा- अहमर खान को सेशन कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधे हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। उधर, याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा- खान की याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट के पास समान क्षेत्राधिकार हैं।

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