छत्तीसगढ़

अवैध शराब के कारोबार करने वाले युवक पुलिस के गिरफ्त में, भेजा गया जेल

आरोपी के कब्जे से लगभग 30 लीटर किमती 3000/-रूपये जप्त

श्रीमान पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा महोदय के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल महोदय एवं SDOP महोदय बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर अवैध शराब,जुआ,सट्टा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि अमृत भार्गव के नेतृत्व में आज दिनांक 21.03.2024 को हमराह स्टाफ के अवैध शराब रेड कार्यवाही कार्यवाही हेतु रवाना हुआ था, जरिये मुखबीर से सूचना मिला की धोबनीडीह का अमित महिलाने अपने घर से लगा सीढी के नीचे बना बाथरूम में हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ गवाह मौका स्थल पहूंचकर अमित महिलाने को प्रयोजन बताकर सूचना मिले स्थान का तलाशी लिया, तलाशी दौरान सूचना मिले स्थान आरोपी के घर से लगा सीढी के नीचे बना बाथरूम में दो सफेद एवं एक नीला रंग के डिस्टेम्पर बाल्टी 20 लीटर वाली क्षमता प्रत्येक में 10- 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब भरी हुई जुमला 30 लीटर लगभग कुल किमती 3000/-रूपये मिला । आरोपी द्वारा उक्त शराब को बिक्री हेतु रखना स्वीकार करने पर आरोपी को धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात मांगा जो कोई वैध कागजात नहीं होना बताया। आरोपी के कब्जे से उक्त शराब को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से मौके पर दिनांक 21.03.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी अमित महिलाने पिता हेमलाल महिलाने उम्र 24 वर्ष साकिन धोबनीडीह, थाना भटगांव जिला सारंगढ बिलाईगढ के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में सउनि अमृत भार्गव थाना प्रभारी, प्र.आर.10, आर. 254,238,338, म.आर.256 एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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